दिव्यांग पुत्र को आरोपी बांग ठेकेदार बाग में मजदूरी कराने ले गये थे। जिसके बाद से पीडित पिता द्वारा पुत्र से मिलवाने की मांग करने के बावजूद आरोपी नही मिलवा रहे है। पीडित पुत्र की बरामदगी को दर दर भटक रहा है। पीडित की गुहार पर जिलाधिकारी शामली ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।
थानाभवन क्षेत्र के गांव रसीदगढ निवासी पीडित पिता राजपाल पुत्र तुमन ने थाने में तहरीर दी कि पीडित का 21 वर्षिय पुत्र कमल गुंगा व बहरा होने से दिव्यांग है। आरोप है कि थानाभवन के मौहल्ला कस्यावान निवासी आरोपी कुछ माह पूर्व पीडित के पुत्र को पठानकोट में स्थित बाग में मजदूरी के करवाने के लिए ले गये थे। जिसके बाद से पीडित के पुत्र से कोई सम्पर्क नही हो पा रहा है। पीडित ने कई बार फोन पर भी बात करनी चाही परन्तु आरोपी युवक पीडित के पुत्र से नही मिलवा रहे है। जबकि आरोपी स्वयं गत एक माह पूर्व से थानाभवन में ही आ गया है। लेकिन पुत्र को नही लेकर आया। पीडित ने मामले की शिकायत एक माह पूर्व थानाभवन थाना पुलिस को की परन्तु कोई कार्यवाही न होते देख पीडित ने जिलाधिकारी शामली को मामले की शिकायत कर पुत्र की बरामदगी की गुहार लगायी। जिलाधिकारी शामली ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिये है।
दिव्यांग पुत्र के अपहरण को लेकर डीएम ने दिया मुकदमें के आदेश